पुराने मामलों को निपटाने फायदे वाली स्कीम, जुर्माना पूरा माफ और ब्याज भी केवल 10 प्रतिशत, 31 मार्च है आवेदन का मौका

रायपुर। ऐसे कारोबारी जिनका टैक्सी संबंधी कोई प्रकरण वर्ष 2017 से पहले यानि जीएसटी लागू होने से पहले से चला आ रहा है। इन कारोबारियों के पास अपना प्रकरण निपटाने का बहुत ही अच्छा मौका है। वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग द्वारा वर्षों पुराने विवादित बकाया प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2023 लागू की गई है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस योजना में 50 लाख रुपये से अधिक राशि वाले प्रकरणों में कर राशि का 40 प्रतिशत, ब्याज का 90 प्रतिशत और जुर्माने की पूरी राशि माफ की जा रही है। कारोबारियों को इस योजना का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में इस तरह वाणिज्यिक कर के पुराने करीब 15 हजार से ज्यादा प्रकरण है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फरवरी तक विभाग ने 9 हजार 852 प्रकरणों का निराकरण कर 60.40 करोड़ रुपये का लाभ हितग्राहियों को मिल चुका है। इसके साथ ही विभाग को 20 करोड़ का राजस्व भी मिला है। योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च आवेदन किया जा सकता है।
इन क्षेत्रों में हुआ बकाया मामलों का निराकरण
विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा कर राशि में 27.10 करोड़, ब्याज में 16.17 करोड़ और शास्ति में 16.58 करोड़ रुपये की राहत अब तक बकायादार व्यवसायियों को दी जा चुकी है। रायपुर संभाग क्रमांक-1 में 2754, रायपुर संभाग क्रमांक-2 में 2051, बिलासपुर संभाग क्रमांक-1 में 974, बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 में 2663 और दुर्ग संभाग में 1410 बकाया मामलों का निराकरण किया जा चुका है।

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