Bhopal News : राजधानी भोपाल में शराब दुकानों के नए ठेके होने के बाद लगातार विवाद सामने आ रहे हैं एक ओर जहां पुरानी शराब दुकानों के स्थान को लेकर रहवासियों द्वारा विरोध जताया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ दुकान नहीं मिलने के कारण शराब ठेकेदार टेंट लगाकर शराब बेच रहे हैं।
शाहपुरा स्थित मनीषा मार्केट में आवंटित शराब दुकान को जगह नहीं मिलने के कारण लाइसेंसी ठेकेदार दुकान के सामने टेंट लगाकर ही शराब बेच रहे हैं। हालांकि यह नियम विरुद्ध है। इस मामले में आबकारी विभाग ने एक्शन लेने की बात कही है।
आनंदनगर शराब दुकान की जगह को लेकर विवाद
भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री व नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर अविनाश लवानिया को पत्र लिखा है। उन्होंने स्थानीय पार्षद के कहने पर आनंदनगर मेन रोड पर संचालित शराब दुकान का स्थल बदलने को लेकर निर्देश दिए हैं। हालांकि अब तक यह दुकान नहीं बदली गई। इस पर बीते दिन रहवासियों ने शराब दुकान के सामने बैठकर आंदोलन किया था। वहीं करोंद चौराहे पर स्थित शराब दुकान की जगह को बदलने के लिए भी सैकड़ों महिला और पुरुषों ने नारेबाजी करके आंदोलन किया। हालांकि बाद में आश्वासन मिलने पर रहवासियों ने 3 घंटे बाद आंदोलन बंद कर दिया।
यह नियम के खिलाफ
आबकारी कंट्रोलर राजेंद्र मोरी ने बताया कि शाहपुरा में मनीषा मार्केट की शराब दुकान को लेकर कोई आपसी विवाद चल रहा है। वैसे लाइसेंसधारी को टेंट लगाकर शराब बेचने की अनुमति नहीं है, यह नियम विरूद्ध है। दुकानदार को दूसरी जगह देखकर दुकान लगानी चाहिए।
1 अप्रैल से लागू नई आबकारी नीति
मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू नई आबकारी नीति में नेशनल और स्टेट हाईवे में शराब दुकानें खोले जाने को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार शहरों में अगर शराब दुकान खुलने के बाद कोई धार्मिक स्थल या स्कूल-कॉलेज 100 मीटर के दायरे में आ जाएगा तो ऐसे मामले में शराब दुकान को हटाया नहीं जाएगा। वही स्टेट और नेशनल हाईवे में अब 220 मीटर दूरी तक शराब दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन हाईवे से शराब दुकानें ना तो दिखनी चाहिए और ना ही उसके बोर्ड लगाए जा सकेंगे।
वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी नए संशोधन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब प्रदेश के जिन इलाकों की आबादी 20 हजार से कम है, वहां मदिरा बिक्री की कोई दुकान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे या उसके सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 220 मीटर से कम दूरी पर नहीं खोली जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि इन मार्गों पर शराब की उपलब्धता बताने वाले कोई साइन बोर्ड या विज्ञापन भी नहीं लगाया जा सकेगा। नियमों के अनुसार शराब दुकान नेशनल और स्टेट हाईवे से सीधे पहुंचने योग्य नहीं होंगी। इसी तरह 20,000 से अधिक आबादी वाले शहर हो या गांव में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के सर्विस प्लेन से 500 मीटर से कम दूरी पर शराब दुकान नहीं खुल सकेंगी। यह नियम नगरीय निकाय की परिसीमा में मौजूद किसी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की दुकानों पर लागू नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया कि धार्मिक स्थल और स्कूल छात्रावास से 100 मीटर की दूरी तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी। विभाग ने देसी मदिरा के प्रीति प्रूफ लीटर आबकारी शुल्क भी तय कर दिए हैं। साथ ही लाइसेंस फीस का निर्धारण भी कर दिया गया है।
progress of india news