सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार, परीक्षा कराने वाली एजेंसी को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 जून को NEET UG 2024 पेपर लीक के आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट हालांकि, कोर्ट ने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। ऐसे में फिलहाल मेडिकल कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया जारी रहेगी।यह मामला सुनवाई के लिए जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ के सामने आया। जस्टिस असमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा, “परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है, इसलिए हमें एनटीए से जवाब चाहिए।” इसके बाद, जस्टिस विक्रम नाथ ने नोटिस जारी करते हुए कहा, “एनटीए अपना जवाब दाखिल करेगा और काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।”

1 जून को इससे जुडी याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बिहार पुलिस द्वारा नीट यूजी 2024 पेपर लीक के आरोपों की जांच के बाद उठे सवालों का जिक्र है। 4 जून को जब नीट यूजी 2024 के नतीजे घोषित हुए, तो 67 छात्रों के 720/720 का परफेक्ट स्कोर हासिल हुआ था। इसके बाद नतीजों में गड़बड़ी को लेकर संदेह बढ़ गया था। 100 पर्सेंट स्कोर करने वाले 6 छात्र एक ही परीक्षा केंद्र से थे। इसके बाद रिजल्ट जारी करने में अनियमितता होने का मुद्दा गहराने लगा और जांच की मांग की जाने लगी। NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिवक्ता जे. साई दीपक ने कहा कि कोर्ट में कई पीटिशन लिस्टेड हैं। कुछ याचिकाएं परिणाम घोषित होने से पहले ही इस आधार पर दायर की गई थीं कि पेपर लीक हो गया था। उन याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।हमारी याचिका थोड़ी अलग है। हम अलख पांडे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से हस्ताक्षर जुटाए हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70 से 80 अंक रैंडमली ग्रेस मार्क के रूप में दिए गए हैं। हम ग्रेस मार्क मनमाने ढंग से दिए जाने को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने संकेत दिया है कि हमारे मामले को भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कोर्ट स्पष्ट है कि वह इस स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा।

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