केजरीवाल को रिहा करने की याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा। याचिका में तिहाड़ जेल केजरीवाल की डाइट और दवाओं से जुड़ी बातें शामिल हैं। कोर्ट यह भी तय करेगा कि केजरीवाल को जेल के अंदर इंसुलिन दी जाएगी या नहीं।
बीती 19 अप्रैल को केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जेल में केजरीवाल की दवाओं और खानपान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जबकि वे शुगर के मरीज हैं। इस तरह केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है।
वहीं, ईडी का कहना है कि केजरीवाल जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं, ताकि इस आधार पर जमानत ले सकें।
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। ईडी सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कई सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाकर खारिज कर दी।
इस बीच, दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। ईडी नई चार्जशीट फाइल करने जा रही है, जिसमें पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है।

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