राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पिछड़े परिवारों को सरकार द्रारा खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के अनुसार खाद्यान्न कोटा तय है। यदि किसी हितग्राही को तय कोटे के अनुसार पात्रता पर्ची और राशन नहीं मिल पा रहा है, तो हितग्राही जिला शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बाह्य शिकायत निवारण तंत्र के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत दर्ज कराने के प्रविधान है। प्रविधान अनुसार आम नागरिक सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके अथवा ऑनलाइन भी डीजीआरओ को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आम नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 पर डीजीआरओ से संबंधित चार श्रेणी की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। दर्ज शिकायत पर डीजीआरओ द्रारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी हितग्राहियों को तय कोटे के अनुसार खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। प्रतिमाह हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से राशन दिया जाता है।
डीजीआरओ को चार श्रेणी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। इसमें पात्रता पर्ची नहीं मिलने और उचित मूल्य दुकान से राशन नहीं मिले की शिकायत कराई जा सकती हैं। डीजीआरओ को शालाओं में मध्याह्न भोजन नहीं मिलने की शिकायत भी की जा सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी में खाद्यान न मिलने को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सभी शिकायतो की सुनवाई की जाएगी।
